Jamshedpur news.
विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना से शादी करने वाली महिला एक मुश्त दो लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. झारखंड सरकार ने अपने तरह की नयी योजना से पूर्वी सिंहभूम राज्य के सभी 24 जिलों के लिए एक करोड़ का फंड उपलब्ध कराया है. इस योजना का पूर्वी सिंहभूम जिले में चार शादियों का लक्ष्य मिला है. उन्हें कागजी औपचारिकता पूरी करने के बाद जल्द दो लाख रुपये का भुगतान महिला के बैंक खाते में किया जायेगा. इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक समाज में अच्छी रीतियों को बढ़ावा देने और राज्य में विधवा पेंशन के बोझ को कम करने के लिए झारखंड सरकार महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने नयी योजना का खाका तैयार किया था. कैबिनेट से मंजूरी के बाद योजना को धरातल पर लागू करने के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पहल की. विभाग ने योजना को लेकर विधिवत गाइडलाइन भी तैयार किया है, इसमें राज्य निवासी (राशन कार्ड) का होने की अनिवार्य शर्त के साथ केंद्र, राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के स्थायी नौकरी व सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए. महिला लाभुक को दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार नंबर के साथ पुनर्विवाह के एक साल के अंदर जिले के प्रखंड स्तर पर सीडीपीओ (बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय) में आवेदन देना पड़ेगा. आवेदन के साथ पुनर्विवाह का शादी निबंधन का प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने की घोषणा पत्र आदि जमा करना पड़ेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है