11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

21 से 50 वर्ष तक की उम्र की बहनों-माताओं को हर महीने मिलेगी 1000 रुपये की सम्मान राशि

उपायुक्त ने झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एलइडी जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी

उपायुक्त ने झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एलइडी जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी

प्रमुख संवाददाता, जमशेदपुर

झारखंड सरकार द्वारा 21 से 50 आयु वर्ग की बहनों-माताओं, जिन्हें अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता हो, उन्हें झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से आच्छादित करते हुए पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये सम्मान राशि दी जायेगी. योजना का ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार के लिए उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा एलइडी जागरूकता रथ को समाहरणालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इस अवसर पर डीपीआरओ पंचानन उरांव, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा संजना खलखो उपस्थित थीं.

आठ दिवसीय कैंप आज से

झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना अंतर्गत जिले की सभी सुयोग्य लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए तीन अगस्त से 10 अगस्त तक पंचायत स्तरीय कैंप लगाये जा रहे हैं. यह कैंप प्रतिदिन सभी स्थानों में अगले आठ दिनों तक आयोजित होंगे.

कौन होंगे योजना के लाभुक

– झारखंड के निवासी

– 21 वर्ष से 50 वर्ष आयु वर्ग- आधार से जुड़ा सिंगल (एकल) बैंक खाता

– जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है, वे भी योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकती है, उसके पश्चात बैंक खाता को आधार से जुड़वाना जरूरी है- मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड

झारखंड राज्य के राशन कार्डधारी परिवार

– पीला राशन कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना)- गुलाबी राशन कार्ड (पूर्व विक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड)

– सफेद राशन कार्ड (किरोसिन ऑयल राशन कार्ड)- हरा राशन कार्ड

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

– आयकर अदा करने वाले परिवार- इपीएफ धारी आवेदक महिला

– आवेदिका स्वयं या उनके पति, केंद्र, राज्य सरकार अथवा केंद्रीय, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित, स्थायीकर्मी, संविदाकर्मी, मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहें हों- जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा.- जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक होअन्य महत्वपूर्ण जानकारी- आवेदिका को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा, ताकि उनका आधार एवं फोटो सत्यापन किया जा सके.- ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा.

– आवेदिका को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हर महीने मिलेगी राशि के भुगतान की जानकारी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें