ओके…. सुनील मरांडी हत्याकांड में अभियुक्त दोषी करार
जामताड़ा कोर्ट . प्रधान जिला जज मनोरंजन कवि के न्यायालय में सुनील मरांडी हत्याकांड से जुडे़ दो नामजद अभियुक्त बागे मरांडी और योगेंद्र मरांडी को दोषी करार दिया गया है. वहीं सजा के बिंदु पर 22 दिसंबर को सुनवाई होगी. दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 302, 201, 34 के तहत नौ गवाहों के बयान […]
जामताड़ा कोर्ट . प्रधान जिला जज मनोरंजन कवि के न्यायालय में सुनील मरांडी हत्याकांड से जुडे़ दो नामजद अभियुक्त बागे मरांडी और योगेंद्र मरांडी को दोषी करार दिया गया है. वहीं सजा के बिंदु पर 22 दिसंबर को सुनवाई होगी. दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 302, 201, 34 के तहत नौ गवाहों के बयान के आधार पर हत्या करने और शव छिपाने के आरोप में दोषी ठहराया गया है. सुनील नाला बिंदापाथर थाना क्षेत्र के मडालो गांव का निवासी है. घटना 2013 जनवरी महीने का है. मृतक की पुत्री मिरोदी मरांडी ने हत्या की प्राथमिकी बिंदापाथर थाना में दर्ज करायी थी. सुनील अपने घर से बेटी के घर निमंत्रण देने गया था. इसके बाद पांच दिनों बाद भी घर नहीं पहुंचा. बाद में सुनील की शव बरामद हुई थी.