अवैध कोयला कारोबारी की अग्रिम जमानत खारिज

अवैध कोयला ढुलाई का मामला जामताड़ा कोर्ट : प्रधान जिला जज मनोरंजन कवि ने सुनवाई के बाद मनोज यादव की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है. इस बात की जानकारी पीपी जय कुमार साह ने दी. मनोज यादव बर्धमान जिला के कुल्टी के रहने वाले हैं. श्री यादव के ऊपर आरोप लगा है […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 7, 2015 9:59 AM
अवैध कोयला ढुलाई का मामला
जामताड़ा कोर्ट : प्रधान जिला जज मनोरंजन कवि ने सुनवाई के बाद मनोज यादव की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है. इस बात की जानकारी पीपी जय कुमार साह ने दी. मनोज यादव बर्धमान जिला के कुल्टी के रहने वाले हैं.
श्री यादव के ऊपर आरोप लगा है कि उसके ट्रक से अवैध कोयला ड्राइवर द्वारा ले जाया जा रहा था. धनुडीह मोड़ के निकट पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया. नाला के पुअनि अमरनाथ ठाकुर ने ट्रक संख्या एनएल-012/1631 और एनएल 0एम-7580 के मालिक और ड्राइवर के विरुद्ध कोयला की चोरी और वन क्षेत्र से अवैध तरीके से कोयले का उत्खन्न करने के आरोप में प्राथमिकी कुंडहित थाना में दर्ज करायी है.

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