ओके… चार की अग्रिम जमानत खारिज

जामताड़ा कोर्ट . प्रधान जिला जज के न्यायालय में निमाई चंद्र दां, बलराम दां, राधे दां, श्याम दां के अग्रिम जमानत की अरजी पर सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. अभियुक्तों के विरुद्ध जमीन बेचने के नाम पर डेढ़ लाख रुपया धोखाधड़ी करने का आरोप केदारनाथ गुप्ता फतेहपुर निवासी ने लगाते हुए एसएन त्रिपाठी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 24, 2015 10:04 PM

जामताड़ा कोर्ट . प्रधान जिला जज के न्यायालय में निमाई चंद्र दां, बलराम दां, राधे दां, श्याम दां के अग्रिम जमानत की अरजी पर सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. अभियुक्तों के विरुद्ध जमीन बेचने के नाम पर डेढ़ लाख रुपया धोखाधड़ी करने का आरोप केदारनाथ गुप्ता फतेहपुर निवासी ने लगाते हुए एसएन त्रिपाठी के न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया था. जिसके आलोक में अभियुक्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की अरजी दायर की थी. अभियुक्त फतेहपुर थाना क्षेत्र के सीमजुड़ी का निवासी बताया जाता है.

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