आठ ने किया आत्मसमर्पण

जामताड़ा कोर्ट : बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी पर अवैध रूप से नौ टन कच्च कोयला ले जाने के आरोप में पुलिस द्वारा बनाये गये आठ अभियुक्तों ने सीजेएम के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत की अरजी दायर की. अरजी पर सुनवाई के बाद शेख घुलू, शेख शहदुल, शेख सरयाउल, शेख मल्लाह, शेख टिप्पु, शेख असरफ, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 18, 2015 4:32 AM
जामताड़ा कोर्ट : बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी पर अवैध रूप से नौ टन कच्च कोयला ले जाने के आरोप में पुलिस द्वारा बनाये गये आठ अभियुक्तों ने सीजेएम के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत की अरजी दायर की.
अरजी पर सुनवाई के बाद शेख घुलू, शेख शहदुल, शेख सरयाउल, शेख मल्लाह, शेख टिप्पु, शेख असरफ, शेख मयफ्फर, शेख आलियुल सभी जेल भेज दिया. इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध पुअनि अजीत कुमार सिंह के लिखित बयान पर भादवि की धारा 413, 414 के आरोप में अभियुक्त बनाया गया है. नौ मार्च की रात पुलिस ने भैंसागाड़ी और बैलगाड़ी पर कोयला ले जाते जब्त किया था.

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