पारा शिक्षक सह सचिव की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज

जामताड़ा कोर्ट . प्रधान जिला जज न्यायालय में अभियुक्त वीरेंद्र नाथ साधु की अग्रिम जमानत अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया. इस बात की जानकारी प्रभारी पीपी जेपी साह ने दी. उन्होंने बताया कि अभियुक्त वीरेंद्र नाथ साधु दो अलग-अलग थाना कांड में अभियुक्त बनाया गया था. उनके उपर लगभग साढे 36 लाख […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 25, 2015 9:03 PM

जामताड़ा कोर्ट . प्रधान जिला जज न्यायालय में अभियुक्त वीरेंद्र नाथ साधु की अग्रिम जमानत अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया. इस बात की जानकारी प्रभारी पीपी जेपी साह ने दी. उन्होंने बताया कि अभियुक्त वीरेंद्र नाथ साधु दो अलग-अलग थाना कांड में अभियुक्त बनाया गया था. उनके उपर लगभग साढे 36 लाख सरकारी राशि का गबन का आरोप है.

वीरेंद्र नाथ साधु उत्क्रमित मध्य विद्यालय अंधारशोला नाला में पारा शिक्षक के पद पर हैं. इन्हें नाला प्रखंड में सात और कुंडहित प्रखंड में चार विद्यालय के निर्माण के लिये सचिव शिक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था. श्री साधु ने लगभग 80 लाख रुपये की निकासी की. उन्होंने शेष बच्ी हुई राशि को विभाग को नहीं लौटाया. उसके बाद नाला थाना में बीईओ मर्शिला सोरेन द्वारा और कुंडहित थाना में बीईओ स्वप्न कुमार मंडल के द्वारा सरकारी रुपये गबन करने क ी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.

जिसकी प्राथमिकी संख्या 38/15 और 10/15 है. एक पारा शिक्षक को 11 विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य कराने का दायित्व दिया गया था.

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