वाहप चालक को एक वर्ष की सजा

जामताड़ा कोर्ट . न्यायिक दंडाधिकारी सूर्यमणि त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को सड़क दुर्घटना के एक मामले में बस चालक गौर बाउरी को एक वर्ष की कैद सजा व एक हजार रुपये अर्थ दंड का आदेश सुनाया गया. गौर बाउरी पर तेजी व लापरवाही से बस चलाने का आरोप था.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 31, 2015 12:05 AM

जामताड़ा कोर्ट . न्यायिक दंडाधिकारी सूर्यमणि त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को सड़क दुर्घटना के एक मामले में बस चालक गौर बाउरी को एक वर्ष की कैद सजा व एक हजार रुपये अर्थ दंड का आदेश सुनाया गया. गौर बाउरी पर तेजी व लापरवाही से बस चलाने का आरोप था.

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