ओके… आरोपी को मिली जमानत

जामताड़ा कोर्ट . अनुसूचित जाति को अपमानजनक एवं जाति सूचक शब्द कह कर अपमानित क रने के जुर्म में दोषी पाये जाने पर स्पेशल न्यायाधीश विजय कुमार के न्यायालय में दो वर्ष की साधारण सजा का आदेश सुनाया गया. सजा जमानतीय होने और अभियुक्तों की ओर से जमानत की अरजी न्यायालय में दाखिल के बाद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 31, 2015 11:02 PM

जामताड़ा कोर्ट . अनुसूचित जाति को अपमानजनक एवं जाति सूचक शब्द कह कर अपमानित क रने के जुर्म में दोषी पाये जाने पर स्पेशल न्यायाधीश विजय कुमार के न्यायालय में दो वर्ष की साधारण सजा का आदेश सुनाया गया. सजा जमानतीय होने और अभियुक्तों की ओर से जमानत की अरजी न्यायालय में दाखिल के बाद जमानत दी गयी और दस-दस हजार रुपया के दो-दो जमानतदार का बांड देने का आदेश सुनाया गया. यह जानकारी प्रभारी अपर लोक अभियोजन ने दी. अभियुक्त कंचन राय और लीलु राय नाला थाना क्षेत्र के मालजुडि़या गांव का निवासी है. षष्टी मिर्धा ने अभियुक्तों के विरुद्ध 2013 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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