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दहेज हत्या के चार आरोपितों को दस वर्ष की सश्रम कारावास

प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट जिला जज प्रथम विनय कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. श्री कुमार की अदालत ने बचाव एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गयी दलीलों एवं प्राप्त साक्ष्यों के आलोक में आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 304 बी […]

प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट जिला जज प्रथम विनय कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. श्री कुमार की अदालत ने बचाव एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गयी दलीलों एवं प्राप्त साक्ष्यों के आलोक में आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 304 बी सहित अन्य धाराओं में आरोपित मनोज भंडारी, सरजू भंडारी, मंटू भंडारी एवं चांदनी देवी के खिलाफ दस साल सश्रम की सजा मुक र्रर की. सहायक लोक अभियोजक जय किशोर साह ने बताया जामताड़ा थाना क्षेत्र के भालगाढ़ा निवासी संजू देवी की हत्या उक्त आरोपित द्वारा दहेज के लिये कर दी गयी थी. हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को कुएं में फेंक दिया गया था. उन्होंने बताया कि उक्त मामले में अर्जुन भंडारी की लिखित शिकायत पर जामताड़ा थाने में कांड संख्या 86/12 दर्ज किया गया था. सजा सुनाने के बाद सभी आरोपियों को मंडलकारा भेज दिया गया है.

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