अलग-अलग मामले में छह की जमानत अर्जी खारिज

जामताड़ा कोर्ट : प्रधान जिला जज ने तीन अलग-अलग मामलों के छह अभियुक्तों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी. कुंडहित थाना कांड संख्या 74/15 के नामजद अभियुक्त विकास मंडल ग्राम गड़जोड़ी निवासी के अग्रिम जमानत की अर्जी भी सुनवाई के बाद खारिज कर दी. नाला क्षेत्र के उत्पाद विभाग के अनि केके […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 2, 2015 8:25 AM
जामताड़ा कोर्ट : प्रधान जिला जज ने तीन अलग-अलग मामलों के छह अभियुक्तों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी. कुंडहित थाना कांड संख्या 74/15 के नामजद अभियुक्त विकास मंडल ग्राम गड़जोड़ी निवासी के अग्रिम जमानत की अर्जी भी सुनवाई के बाद खारिज कर दी.
नाला क्षेत्र के उत्पाद विभाग के अनि केके कौशल के बयान के आधार पर विकास मंडल को अभियुक्त बनाया गया था. विकास मंडल पर एक राय होकर सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट करने का आरोप है. घटना उस समय की है जब उत्पाद विभाग के अनि श्री कौशल अवैध पोचाई शराब बनाने और बैचने के अड्डा पर छापेमारी करने गये थे.
वहीं कुंडहित थाना क्षेत्र परेश चंद्र मंडल सहित तीन अन्य की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. मुखिया, मेठ और एक अन्य व्यक्ति इसमें आरोपी है. मनरेगा के तहत शीला नदी तक मिट्टी मोरम की सड़क निर्माण में सरकारी राशि के गबन करने का आरोप है.
वहीं एक अन्य समाचार के तहत दहेज प्रताड़ना के जुर्म में बनाये गये अभियुक्त राहुल सिंह की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद स्थापित कर दी. राहुल की शादी आठ मई 2015 को जामताड़ा न्यू टाउन निवासी विधि सिंह के साथ हुई थी.

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