तेल चोरी मामले में छह की जमानत खारिज

जामताड़ा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि के न्यायालय में बरौनी हल्दिया तेल पाइप लाइन से क्लूड ऑयल चोरी करने में छह अभियुक्तों के जमानत की अर्जी पर सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इस बात की जानकारी पीपी सुभाष मुर्मू और आइओसीएल एवं पीएचडीपीएल के अधिवक्ता चंद्रशेखर सिंह ने दी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 29, 2015 8:04 AM
जामताड़ा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि के न्यायालय में बरौनी हल्दिया तेल पाइप लाइन से क्लूड ऑयल चोरी करने में छह अभियुक्तों के जमानत की अर्जी पर सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इस बात की जानकारी पीपी सुभाष मुर्मू और आइओसीएल एवं पीएचडीपीएल के अधिवक्ता चंद्रशेखर सिंह ने दी है.
छह अभियुक्त मुलुद्दीन शेख उर्फ राहुल, अफीब शेख उर्फ चांद मो सिद्दीक उर्फ छोटू, बदरूल हसन उर्फ मोटा पश्चिम बंगाल के कलकता क्षेत्र के निवासी, सुजीत कुमार साहा उर्फ बाबू बागडेहरी झारखंड एवं संजय पांडेय उर्फ संजय गिरि बांका बिहार के निवासी के जमानत की अर्जी पर दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इन अभियुक्तों के विरुद्ध बरौनी हल्दिया पाइप लाइन से क्रूड ऑयल तेल चोरी के प्रयास करने का आरोप लगाया गया है.

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