तीन वर्ष सश्रम सजा और एक हजार रुपया जुर्माना

जामताड़ा कोर्ट : द्वितीय एडीजे सिद्धार्थ मंडल के अदालत में सरकार बनाम गोरा मंडल मामले में अंतिम सुनवाई के बाद अभियुक्त गोरा मंडल को दोषी पाये जाने पर बुधवार को तीन वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपया अर्थदंड का आदेश सुनाया गया. गोरा मंडल मिहिजाम थाना क्षेत्र के नीलदहा गांव के निवासी है. उसके […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 1, 2016 5:52 AM

जामताड़ा कोर्ट : द्वितीय एडीजे सिद्धार्थ मंडल के अदालत में सरकार बनाम गोरा मंडल मामले में अंतिम सुनवाई के बाद अभियुक्त गोरा मंडल को दोषी पाये जाने पर बुधवार को तीन वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपया अर्थदंड का आदेश सुनाया गया. गोरा मंडल मिहिजाम थाना क्षेत्र के नीलदहा गांव के निवासी है. उसके उपर एक नाबालिक लड़की को भगा कर ले जाने का आरोप था. आरोप लड़की के पिता ने लगाया था. घटना 21 जनवरी 2014 की बतायी जाती थी. इस मामले में कुल 13 गवाहों ने गवाही दी थी. गवाहों के बयान और सुनवाई के बाद अभियुक्त को सजा का आदेश सुनाया गया. अभियुक्त को भादवि की धारा 363 में दोषी पाया गया है.

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