डकैती के आरोपी को पांच वर्ष की सजा

जामताड़ा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार के न्यायालय में सोमवार को डकेती के आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनाया गया. नारायणपुर थाना कांड संख्या 6 /10 के सुचक बनखंजो नारायणपुर निवासी नेपाल राय ने 20 जनवरी 2010 को आरापी पर आरोप लगाया था कि जब वह तेलियाडीह से लड़की देखकर लौट रहे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 10, 2017 5:09 AM

जामताड़ा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार के न्यायालय में सोमवार को डकेती के आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनाया गया. नारायणपुर थाना कांड संख्या 6 /10 के सुचक बनखंजो नारायणपुर निवासी नेपाल राय ने 20 जनवरी 2010 को आरापी पर आरोप लगाया था कि जब वह तेलियाडीह से लड़की देखकर लौट रहे थे तभी पहले से घात लगाये आठ अपराधी ने पिस्तोल छुरा दिखाकर मोटरसाइकिल छीन लिया. इस मामले में सात गवाह की गवाही करायी गयी थी.

शनिवार को न्यायालय ने आरोपी डुमरसिंघा नारायणपुर अर्जुन राय को दोषी पाया गया था. सोमवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुये धारा 392 भादवि के अंतर्गत पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए आर्थिक दंड के रुप में सुनाया गया. अगर आर्थिक दंड देने में असक्षम रहा तो दो माह का अतिरिक्त कारावास होगा.

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