जामताड़ा कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायालय में महिजाम थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी पोखरतल्ला निवासी अरविंद कुमार मल्लिक ने हरिजन, आदिवासी अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है. परिवादी ने मिहिजाम थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे के विरुद्ध आरोप लगाया है कि 21 दिसंबर 2024 से लेकर एक जनवरी 2025 तक उसे थाने बुलाकर जबरन उसके साथ मारपीट की और चोरी की घटना को स्वीकार करने का दबाव डाला. विरोध करने पर आरोपी ने परिवादी के मुंह में चप्पल ठूंस दिया और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए उसे अपमानित किया. साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट में भी लात से मारा था, जिसकी सूचना परिवादी ने वरीय पदाधिकारी को भी दी थी, परंतु जब कोई कार्रवाई आरोपी थाना प्रभारी के विरुद्ध नहीं हुआ. अंततः परिवादी ने न्यायालय में परिवाद पत्र आरोपी के विरुद्ध दायर किया है.
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