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मारपीट करने व जमीन पर घर बनाने का लगाया आरोप, किया केस

पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, विशेष न्यायालय में नारायणपुर थाना क्षेत्र के पलटा गांव के निवासी शंभू बाउरी ने हरिजन आदिवासी अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत एक परिवाद पत्र दायर किया है.

प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, विशेष न्यायालय में नारायणपुर थाना क्षेत्र के पलटा गांव के निवासी शंभू बाउरी ने हरिजन आदिवासी अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत एक परिवाद पत्र दायर किया है. इसमें उन्होंने गांव के ही हामिद अंसारी, अब्दुल मन्नान, शमसुर अंसारी, शमसुद्दीन अंसारी, मुद्दीन अंसारी और कालामूला अंसारी पर गंभीर आरोप लगाये हैं. शंभू बाउरी ने शिकायत में जिक्र किया है कि, आरोपित उनकी जमाबंदी वाली जमीन पर घर निर्माण कर रहे हैं और उसके खेत से फसल काटकर ले जाते हैं. मना करने पर न केवल मारपीट करते हैं बल्कि जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर शंभू को अपमानित भी करते हैं. परिवादी ने आगे बताया कि आरोपी न तो उसके परिवार के सदस्य हैं और न ही उसके जमीन पर कोई कानूनी अधिकार रखते हैं. शंभू ने यह भी कहा कि वह दलित समुदाय से है और आरोपित उसकी जमीन हड़पने के उद्देश्य से यह हरकतें कर रहे हैं.

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जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पलटा गांव की घटना

गांव के ही हमीद अंसारी, अब्दुल मन्नान, शमशुर अंसारी व अन्य पर लगाया आरोप

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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