जामताड़ा कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय शिरीष दत्त त्रिपाठी के न्यायालय ने यौन शोषण के आरोपी महेंद्र किस्कू को भादवि की धारा 493 में दोषी पाया. सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने महेंद्र किस्कू को तीन साल का कारावास व 5000 रुपये का अर्थदंड लगाया है. बता दें कि जामताड़ा थाना कांड संख्या 62/2021 की सूचिका जामताड़ा के मोजरा निवासी मोनोली मरांडी ने गांव के ही महेंद्र किस्कू के विरुद्ध आरोप लगाया है कि शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ यौन शोषण किया. सूचिका के शादी की बात कहने पर उससे शादी करने से इनकार कर दिया. प्राथमिकी भादवि की धारा 493 एवं 376 के तहत दर्ज की गयी थी. लोक अभियोजक धनंजय कुमार पांडे ने बताया कि अभियोजन पक्ष से कुल सात गवाहों की गवाही करायी गयी थी.
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