मारपीट कर जख्मी कर देने के मामले में आठ आरोपी दोषी करार
जान मारने की नीयत से मारपीट कर जख्मी करने के मामले में जामताड़ा कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो नईम अंसारी ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है.
प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट जान मारने की नीयत से मारपीट कर जख्मी करने के मामले में जामताड़ा कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो नईम अंसारी ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है. घटना के संदर्भ में एपीपी प्रीतम कुमार बंटी ने बताया है कि 10 जनवरी 2015 को नारायणपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के मनीर अंसारी और जब्बार मियां को गांव के ही ताहिर मियां, गफ्फार मियां, हबीबुल मियां, साफाउल मियां, रफीक मियां, अनवर मियां और जाकिर मियां ने लाठी डंडा से लैस होकर मारपीट कर जख्मी कर दिया था. इस घटना को लेकर मनीर अंसारी ने सभी आरोपियों के विरुद्ध नारायणपुर थाने में मामला दर्ज कराया. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में छह गवाहों का बयान दर्ज कराया गया. सभी गवाहों के बयान सुनने के पश्चात अदालत ने सभी आरोपियों को भादवि की धारा 147, 149 और 504 में दोषी कर दिया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है