चार साइबर ठगों को तीन साल की सजा, 40 हजार का अर्थदंड

चार साइबर ठगों को तीन साल की सजा, 40 हजार का अर्थदंड

By Prabhat Khabar News Desk | December 16, 2024 9:27 PM

प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार ने जामताड़ा थाना क्षेत्र के बुधुडीह गांव के राजू दास, तपन दास, असीत दास और आसीन दास को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत तीन वर्ष के कारावास और ₹40,000 के अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड का भुगतान न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है. इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 419 के तहत उन्हें 2 वर्ष के कारावास और ₹30,000 के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. अर्थदंड न देने पर 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया गया है. साथ ही, आइटी एक्ट की धारा 66बी के तहत 3 वर्ष के कारावास और ₹40,000 के अर्थदंड की सजा मुकर्रर की गई है. न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. आरोपियों के खिलाफ जामताड़ा साइबर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वर्ष 2022 में मामला दर्ज किया था.

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