चुनाव के दिन 48 घंटे पूर्व से जिले में शराब की दुकानें रहेगी बंद

उत्पाद विभाग ने चुनाव आयोग के निर्देश पर ड्राइ डे किया घोषित

By Prabhat Khabar News Desk | May 8, 2024 7:57 PM

उत्पाद विभाग ने चुनाव आयोग के निर्देश पर ड्राय डे किया घोषित फोटो – 10 जानकारी देते उत्पाद अधीक्षक सौरभ तिवारी व अन्य संवाददाता, जामताड़ा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले भर में शराब की दुकानों को विशेष निर्देश जारी किया गया है. 13 मई को चौथे चरण के मतदान के अलावा पांचवें, छठे एंव सातवें चरण के मतदान को लेकर जिले भर में सभी देसी और विदेशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी. यह जानकारी उत्पाद अधीक्षक सौरभ तिवारी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी. उन्होंने कहा कि शराब की वजह से लोकसभा चुनाव पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़े. इसके लिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है. 13 मई को प. बंगाल के आसनसोल एवं बीरभूम सीट में चुनाव है, जिसका क्षेत्र जामताड़ा जिला से सटा हुआ है. इसको लेकर 11 मई के अपराह्न 5 बजे से 13 मई अपराह्न पांच बजे तक जिले में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इसी प्रकार 20 मई को कोडरमा लोकसभा में चुनाव होना है, उसका भी सीमा जामताड़ा जिला से सटा हुआ है, तो 18 मई के अपराह्न पांच बजे से 20 मई अपराह्न पांच बजे तक सभी शराब की दुकानें बंद रहेगी. 25 मई को गिरिडीह व धनबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है तो 23 मई अपराह्न पांच बजे से 25 मई अपराह्न पांच बजे तक सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी. वहीं 01 जून को दुमका लोकसभा चुनाव होना है, तो 30 मई अपराह्न पांच बजे से 01 जून अपराह्न पांच बजे तक जिले में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी. वहीं 04 जून मतगणना के दिन भी जिले के सभी शराब की दुकानें बंद रहेगी. यानि इस अवधि में शुष्क दिवस (ड्राय डे) रहेगा. जिले भर में सभी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश पूर्व में ही दिया जा चुका है. खुदरा मूल्य से ज्यादा पैसे लेने पर होगी कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक ने सरकारी शराब की दुकानों में अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा पैसे लिए जाने की शिकायत के बाबत कहा कि सभी सरकारी दुकानों में मूल्य तालिका के साथ संबंधित पदाधिकारी के नंबर भी दिए गए हैं. अधिकतम बिक्री मूल्य से ज्यादा पैसा अगर लिया जाता है तो मूल्य तालिका में दिए गए नंबर पर शिकायत की जा सकती है. इस पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी.

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