16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

संघ ने 106 शिक्षकों के वेतन भुगतान पर लगी रोक पर जतायी आपत्ति

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को डीएसइ राजेश कुमार पासवान से मिला.

जामताड़ा. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को डीएसइ राजेश कुमार पासवान से मिला. इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं को लेकर डीएसइ से वार्ता की. शिष्टमंडल ने कहा कि डीएसइ ने 106 शिक्षकों का मई में एक भी दिन विद्यालय में बायोमीट्रिक उपस्थिति के बगैर वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया था, जिससे प्राथमिक शिक्षक संघ काफी आहत है, जबकि लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए गठित प्रशिक्षण कोषांग में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पत्र पर 17 शिक्षक पोस्टल बैलेट कोषांग में प्रतिनियुक्त थे. शेष नियमित शिक्षकों में से दो मृत शिक्षक, तीन सेवानिवृत्त शिक्षक व चार ऐसे शिक्षक हैं, जिन्हें बायोमीट्रिक डिवाइस से ऊंगली स्कैन ना होने का प्रमाण-पत्र कार्यालय से निर्गत किया गया है. शिक्षक संघ ने इस मुद्दे पर आपत्ति दर्ज की. डीएसइ ने इन मुद्दों को गंभीरता से लिया और इसका निराकरण करने का आश्वासन दिया. शिष्टमंडल के सदस्यों ने शिक्षकों को विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति देने की प्रक्रिया चालू करने, प्रारंभिक शिक्षक की सेवा पुस्तिका में एंट्री करने व एचआरएमएस कार्य को पूर्ण कराने के साथ-साथ नारायणपुर प्रखंड के शिक्षकों के वेतन के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति इसी वर्ष के अक्टूबर माह में होने के कारण स्थायी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बनाए जाने की मांग की है. शिष्टमंडल में प्रमंडलीय राज्य उपाध्यक्ष वाल्मीकि कुमार, जिला महासचिव हरि प्रसाद राम, जिला संगठन मंत्री द्वारिका राम, जिला उपाध्यक्ष राकेश कांत रौशन, संयुक्त सचिव सचिव अमरनाथ दास, राजेश कुमार सिन्हा, प्रवक्ता दिनेश करमाली, रणजीत कुमार, अक्षय दास, शिव पूजन शर्मा, खुर्शीद अनवर, सरोज खरबार, अजय सिंह, सुग्रीव यादव, रंजन कुमार, संजय कुमार, अशोक कुमार आदि थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें