जामताड़ा कोर्ट. पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में शनिवार को एक मामले की अंतिम सुनवाई हुई. पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने मिहिजाम थाना क्षेत्र के चंद्रदीपा निवासी सह आरोपी रमेश बास्की को 12 साल के कठोर कारावास और 50000 अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. घटना के संदर्भ में लोक अभियोजक संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि 27 फरवरी 2023 को नाबालिग पीड़िता के माता-पिता देवघर गए हुए थे. शाम के समय पीड़िता अपने घर पर अकेली थी. मौके का फायदा उठाकर आरोपी रमेश बास्की उसके घर में घुस कर दुष्कर्म किया. साथ ही किसी को बताने पर जान मारने की धमकी दी. दूसरे दिन पीड़िता के माता-पिता जब लौटे तो सारी घटना बताने पर पीड़िता ने मिहिजाम थाने में रमेश बास्की के विरुद्ध मामला दर्ज कराया. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया. सभी नौ गवाह का बयान सुनने के पश्चात अदालत ने मामले को सही पाया और आरोपित रमेश बास्की को 12 साल की कठोर कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा मुकर्रर की.
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