डीजल चोरी मामले में तीन आरोपियों को मिली छह साल की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अजय कुमार श्रीवास्तव ने बरौनी-हल्दिया तेल पाइप लाइन से डीजल चोरी करने के मामले में शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की.

By Prabhat Khabar Print | June 28, 2024 9:19 PM

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में हुई सुनवाई प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अजय कुमार श्रीवास्तव ने बरौनी-हल्दिया तेल पाइप लाइन से डीजल चोरी करने के मामले में शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की. इसके बाद चोरी के आरोप राज किरण रखा, पंकज सिंह और राकेश दास उर्फ राकेश कुमार को भादवि की धारा 379, 120बी और पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान पहुंचाने की धारा-तीन में तीन साल का कारावास और 10000 रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया है. पेट्रोलियम और मिनरल्स पाइपलाइन एक्ट के 15 (2) में 6 साल का कठोर कारावास और 25000 रुपये अर्थदंड व अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है. घटना के संदर्भ में अपर लोक अभियोजन धनंजय देव पांडे ने बताया कि 19 जुलाई 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन पूर्वी क्षेत्र के मिहिजाम क्षेत्र से भागा गांव के समीप आरोपियों ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन के चैनल 210 प्वाइंट 750 किलोमीटर पर 30000 लीटर डीजल तेल चोरी की घटना को अंजाम दिया था. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के सहायक प्रबंधक राजेश अग्रवाल ने 28 लाख 44 हजार 600 रुपये का नुकसान होने की बात कह कर मिहिजाम थाने में मामला दर्ज कराया था. साथ ही असुरक्षित तरीके से तेल पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़, विस्फोटक रिसाव, जान माल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया था. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया. पत्नी के हत्यारोपी को मिला आजीवन कारावास जामताड़ा कोर्ट. पत्नी को गला दबाकर हत्या करने के मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय शिरिश दत्त त्रिपाठी ने शुक्रवार को आरोपित पति नाला थाना क्षेत्र निवासी मनोज राउत को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजक धनंजय देव पांडे ने बताया कि वर्ष 2022 में आरोपी पति मनोज राउत ने अपनी पत्नी की हत्या गला दबाकर अपने ही घर में कर दी थी. सूचना मिलते ही पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया और मृतक के घर वाले को सूचना दी. मृतका के मायके से अनंत राउत ने मनोज राउत और उसके घर वाले के विरुद्ध नाला थाने में मामला दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष की ओर से सभी गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने मामले को सही पाया. अदालत द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों को बरी करते हुए आरोपित पति मनोज राउत को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हंसुआ से मारकर जख्मी करने का आरोपी परिमल दोषी करार जामताड़ा कोर्ट. हंसुआ से मारकर जख्मी करने के मामले में अदालत में शुक्रवार को अंतिम सुनवाई हुई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने आरोपित परिमल मुर्मू को भादवि की धारा 323 और 324 में दोषी करार दिया है. जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल 2022 को बिंदापाथर थाना क्षेत्र के महुलबोना गांव के सूचक लूडो बेसरा का भाई जियालाल बेसरा गांव के ही दामाद परिमल हेंब्रम के साथ बैठकर खाना खा रहा था. खाना खाने के बाद परिमल हेंब्रम अपने ससुराल गये. साथ में जियालाल बेसरा भी था. परिमल हेंब्रम और उसके साला परिमल मुर्मू के बीच कहा सुनी होने लगी. जियालाल बेसरा द्वारा बीच बचाव करने पर परिमल मुर्मू ने हाथ में लिए हंसुआ से वार कर दिया, जिससे जियालाल बेसरा जख्मी हो गये. इसे लेकर जियालाल बेसरा के भाई लोदो बेसरा ने बिंदापाथर थाने में मामला दर्ज कराया था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों का बयान अदालत में दर्ज कराया गया. अदालत ने सभी गवाहों का बयान सुनने के बाद परिमल मुर्मू को भादवि की धारा 323 और 324 में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई चार जुलाई को होगी.

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