जामताड़ा कोर्ट. तृतीय जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई की. आरोपी नारायणपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी मो शरीफ व सफरूद्दीन, गिरीडीह जिले के अहिल्यापुर निवासी मो इम्तियाज को आजीवन कारावास की सजा व 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई. मामले को लेकर बताया गया कि मृतक के पिता फुलझरिया निवासी इस्लाम मियां ने नारायणपुर थाना कांड संख्या 97-2018 दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में तीनों पर आरोप है कि मृतक इमरान अंसारी को घर से बुलाकर ले गया था और गोली मारकर हत्या कर दी उसके शव को मोंगियामारनी के पास बागडोरी नदी के किनारे फेंक दिया था. इसके बाद मृतक के पिता ने नारायणपुर थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था.
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