हल्दिया बरौनी तेल पाइप लाइन से डीजल चोरी मामले में तीन व्यक्ति दोषी करार
हल्दिया बरौनी तेल पाइप लाइन से डीजल चोरी करने के मामले में मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई.
जामताड़ा कोर्ट. हल्दिया बरौनी तेल पाइप लाइन से डीजल चोरी करने के मामले में मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी राज किरण रखा, पंकज सिंह और राकेश दास उर्फ राकेश कुमार को भादवि की धारा 379 और 120बी में दोषी करार दिया है. घटना के संदर्भ में एपीपी धनंजय देव पांडे ने बताया कि 19 जुलाई 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पाइपलाइन पूर्वी क्षेत्र के मिहिजाम क्षेत्र से भागा के समीप आरोपियों ने हल्दिया बरौनी पाइपलाइन के चैनल 210 प्वाइंट 750 किलोमीटर पर 30000 लीटर डीजल तेल चोरी की घटना को अंजाम दिया था. इसमें इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के सहायक प्रबंधक राजेश अग्रवाल ने 28 लाख 44 हजार 600 रुपये के नुकसान होने की बात कहकर मिहिजाम थाने में मामला दर्ज कराया था. साथ ही असुरक्षित तरीके से तेल पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़, विस्फोटक रिसाव, जान माल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया. सभी गवाहों के बयान सुनने के पश्चात अदालत ने मामले को सही पाया. तीनों आरोपी को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 28 जून को होगी.
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