असंगठित क्षेत्र के श्रमिक लाभ उठावें
खूंटी : उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को ग्रामीण विकास अभिकरण खूंटी के सभागार में बैठक हुई. इसमें पांच मार्च से शुरू हानेवाली असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक नयी पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 2019 के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों, ऑटो चालक संघ व प्रज्ञा केंद्रों के संचालकों […]
खूंटी : उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को ग्रामीण विकास अभिकरण खूंटी के सभागार में बैठक हुई. इसमें पांच मार्च से शुरू हानेवाली असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक नयी पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 2019 के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों, ऑटो चालक संघ व प्रज्ञा केंद्रों के संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया.
संबंधित लोगों को पांच मार्च तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन के लिए अलग-अलग लक्ष्य दिये गये. बताया गया कि निबंधन किसी भी प्रज्ञा केंद्र में नि:शुल्क किया जायेगा. उपायुक्त ने कहा कि योजना देश में पहली बार मजदूरों खास कर असंगठित मजदूरों के लिए शुरू की जा रही है.
उपायुक्त ने उक्त योजना के संदर्भ में बताया कि घरेलू कामगार, फेरा लगानेवाले, ठेला खोमचा लगाने वाले, घरेलू कर्मकार, मध्याह्न भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठानेवाले, ईंट भट्टों में काम करनेवाले, बीड़ी बनानेवाले, धोबी, मोची सहित किसी भी असंगठित क्षेत्र के कर्मकार जिनकी आय 15000 रुपये से कम है, वे असंगठित कर्मकार की श्रेणी में आयेंगे.
उन्होंने बताया कि असंगठित कर्मकार जिसकी उम्र 18 से 40 के बीच हो तथा उसकी आय 15000 से अधिक न हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का पेंशन स्कीम में या इएसआइसी या इपीएफ का सदस्य न हो या इनकम टैक्स दाता न हो और उसका बैंक में खाता हो व वह आधार से लिंक हो, योजना में शामिल हो सकते हैं.
मौके पर उपविकास आयुक्त अंजलि यादव ने योजना के बाबत कहा कि प्रत्येक असंगठित कर्मकार जो इस योजना में शामिल होगा, 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये की सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन पाने का हकदार होगा. प्रत्येक पात्र असंगठित कर्मकार को मात्र 55 से 200 रुपये तक की राशि, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की उम्र के अनुसार मासिक अंशदान बैंक खाता से ऑटो-डेबिट करना है. कर्मकार के अंशदान के समतुल्य राशि केंद्र सरकार भी कर्मकार के पेंशन निधि में प्रत्येक माह जमा करेगी.
मौके पर श्रम अधीक्षक एतवारी महतो ने कहा कि कोई भी असंगठित कर्मकार इस योजना में शामिल होने के बाद भी जब चाहे, इस योजना से बाहर निकल सकता है. उसकी जमा रकम सूद सहित वापस कर दी जायेगी. बताया कि यदि कोई श्रमिक 10 वर्ष या उससे अधिक तक इस योजना का सदस्य रहा हो और किसी कारण से यह योजना 60 वर्ष के पूर्व छोड़ रहा हो तो वह पेंशन निधि से अर्जित ब्याज या बचत खाते के ब्याज जो भी अधिक हो पाने का हकदार होगा.
बताया गया कि यदि कोई असंगठित कर्मकार जो योजना का सदस्य रहा हो और नियमित रूप से अपना अंशदान देता रहा है. इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाने पर या नि:शक्त हो जाने पर, उसके पति व पत्नी चाहे तो बाकी बचे समय तक अंशदान जारी रखते हुए पेंशन पाने का हकदार होगा या चाहे तो वह पेंशन निधि से अर्जित ब्याज या बचत खाते के ब्याज जो भी अधिक हो लेकर इस योजना से बाहर निकल सकता है.