अतिक्रमण के मुद्दे पर कोर्ट ने मांगी जानकारी
डकरा : झारखंड हाइकोर्ट ने सीसीएल से पूछा है कि अतिक्रमण मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है और आगे की क्या योजना है. 23 सितंबर तक जवाब देने की तारीख निर्धारित की गयी है. हाइकोर्ट द्वारा पूछे गये इन सवालों से संबंधित जानकारी सीसीएल मुख्यालय ने सभी एरिया को भेज कर क्षेत्रीय […]
डकरा : झारखंड हाइकोर्ट ने सीसीएल से पूछा है कि अतिक्रमण मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है और आगे की क्या योजना है. 23 सितंबर तक जवाब देने की तारीख निर्धारित की गयी है.
हाइकोर्ट द्वारा पूछे गये इन सवालों से संबंधित जानकारी सीसीएल मुख्यालय ने सभी एरिया को भेज कर क्षेत्रीय प्रबंधन से जवाब–तलब किया है. इस जवाब–तलब के बाद एक तरफ जहां अतिक्रमण कर रह रहे लोग डरे हुए है. वहीं प्रबंधन में बैठे संबंधित विभाग के अधिकारी की बेचैनी बढ़ गयी है.
सूत्रों की माने तो अब तक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का काम 20 फीसदी भी नहीं हुआ है. अतिक्रमणकारियों को चिह्न्ति कर सिर्फ उन्हें नोटिस दिया गया है. कुछ मामलों में प्रबंधन ने सीबीआइ को भी गलत जानकारी दी है. संभवत: यही कारण है कि शुरुआती दिनों में सीबीआइ ने जिन अधिकारियों को इस मामले का दोषी ठहराया था, उसे आरोप मुक्त कर दिया गया है.
पूरे सीसीएल में सीबीआइ ने कुल 121 हाइ प्रोफाइल लोगों को बड़ा अतिक्रमणकारी बताया था. इसमें से सात एनके एरिया के थे. सीसीएल के क्वार्टरों पर कब्जा जमाये कुछ कमजोर लोगों पर कार्रवाई कर प्रबंधन ने रिपोर्ट सौंप दी थी. वहीं जमीन पर कब्जा जमाये लोगों पर किसी तरह की कोई कारवाई पिछले दो–ढ़ाई साल में नहीं हुई है.