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झारखंड के IAS सैयद रियाज को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

यौन उत्पीड़न मामले में फंसे सैयद रियाज अहमद की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी. सैयद रियाज की ओर से रांची हाइकोर्ट के वकीलों ने दलीलें दीं. लेकिन दोनों पक्षों की बात को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी

By Prabhat Khabar News Desk | July 7, 2022 10:54 AM
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खूंटी : यौन उत्पीड़न के आरोपी एसडीओ सैयद रियाज अहमद की जमानत याचिका सीजेएम ने खारिज कर दी. बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में बहस हुई. सैयद रियाज की ओर से रांची हाइकोर्ट के वकीलों ने दलीलें दीं. वहीं एपीपी निशि कच्छप ने जमानत का विरोध किया. दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सीजेएम सत्यपाल ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

ज्ञात हो कि आइआइटी मंडी की छात्रा ने तीन जुलाई को एसडीओ रियाज अहमद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने मामले की जांच कर एसडीओ को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया था.

एसडीओ की पत्नी पहुंचीं खूंटी :

यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल भेजे गये एसडीओ सैयद रियाज अहमद की पत्नी रेना जमील मंगलवार की देर शाम खूंटी पहुंची. बुधवार को उनकी मुलाकात जेल में बंद अपने पति से नहीं हो सकी. उन्होंने डीसी शशिरंजन से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी ली. मूल रूप से धनबाद की रहनेवाली रेना जमील भी आइएएस हैं और छत्तीसगढ़ के कोरबा में एसडीएम के पद पर पदस्थापित हैं. एसडीओ सैयद रियाज के कई अन्य रिश्तेदार भी खूंटी पहुंच चुके हैं.

Posted By: Sameer Oraon

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