डीसी द्वारा सेवा के अधिकार अधिनियम में समय पर सेवा देने में लापरवाही बरतने पर इस तरह की कार्रवाई पहली बार की गयी है. डीसी के उक्त कार्रवाई से विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मचा है. बैठक में डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सेवा के अधिकार अधिनियम में शामिल 200 तरह की प्रदायी सेवाओं को समय पर दें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें. मौके पर डीसी के अलावा अपर समाहर्ता प्रवीण कुमार गागराई, एसडीओ प्रभात कुमार बरदियार, इडीएम राजदेव महतो, डीआइओ सुभाष यादव समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.
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समय पर सेवा नहीं देने से अंचलाधिकारियों पर जुर्माना
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कोडरमा बाजार: सरकार द्वारा प्रदायी सेवा का लाभ आमजनों को समय पर मिले, इसके लिए डीसी गंभीर है. उनकी गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पहली बार समय पर सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर चंदवारा अंचल छोड़ शेष पांच अंचलों के अंचलाधिकारियों पर दो हजार से लेकर पांच हजार रुपये का आर्थिक […]

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कोडरमा बाजार: सरकार द्वारा प्रदायी सेवा का लाभ आमजनों को समय पर मिले, इसके लिए डीसी गंभीर है. उनकी गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पहली बार समय पर सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर चंदवारा अंचल छोड़ शेष पांच अंचलों के अंचलाधिकारियों पर दो हजार से लेकर पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है.
गुरुवार को सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदायी सेवा की समीक्षा के दौरान डीसी संजीव कुमार बेसरा ने पाया की दाखिल-खारिज के मामले अंचल स्तर से समय पर नहीं निबटाये जा रहे हैं. इस पर फटकार लगाते हुए डीसी ने सतगांवा सीओ पर दो हजार, जबकि कोडरमा, डोमचांच, जयनगर व मरकच्चो सीओ पर पांच-पांच हजार का आर्थिक जुर्माना लगाने का आदेश देते हुए कोषागार पदाधिकारी को संबंधित दोषी सीओ के वेतन मद से उक्त राशि वसूलने का निर्देश दिया गया. माना जा रहा है कि बार-बार निर्देश के बाद भी आम नागरिकों को कुछ सेवाएं निर्धारित अवधि से काफी विलंब से दी जा रही है. इसकी शिकायत मिलने पर डीसी ने यह कार्रवाई की है.
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