बैंक पर 25 हजार का जुर्माना

कोडरमा : जिला उपभोक्ता फोरम ने वाद संख्या 4/ 17 में फैसला सुनाते हुए भारतीय स्टेट बैंक डोमचांच शाखा पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. फोरम के अध्यक्ष गणपति तिवारी, सदस्य किरण कुमारी व ममता साह ने परिवादी रामकृष्ण मेहता निवासी डोमचांच के मामले की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश पारित किया. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 7, 2017 11:26 AM
कोडरमा : जिला उपभोक्ता फोरम ने वाद संख्या 4/ 17 में फैसला सुनाते हुए भारतीय स्टेट बैंक डोमचांच शाखा पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है.
फोरम के अध्यक्ष गणपति तिवारी, सदस्य किरण कुमारी व ममता साह ने परिवादी रामकृष्ण मेहता निवासी डोमचांच के मामले की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश पारित किया. जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 में परिवादी ने एसबीआइ की डोमचांच शाखा से 20 लाख 70 हजार रुपये का लोन स्वीकृत कराया था. इसे उसने 47, 733 रुपये के हिसाब से 59 किस्तों में चुका दिया. परिवादी का कहना था कि उसने बैंक को 23 दिसंबर 2016 तक 25 लाख 64 हजार 26 रुपये चुका दिया. बावजूद इसके जबरन उसकी गाड़ी जब्त करवा ली गयी. फोरम ने कागजातों का अवलोकन करने के बाद पाया कि गाड़ी जब्ती में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देश का उल्लंघन हुआ है.
बैंक द्वारा दायर शपथ पत्र, इंवेंटरी सर्टिफिकेट केस इत्यादि देखने के बाद फोरम ने बैंक को दोषी पाया तथा 25000 रुपये आर्थिक दंड लगाते हुए परिवादी के पक्ष में आदेश पारित किया.

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