कोडरमा : नवजात शिशु के अपहरण मामले में सात साल का कारावास
कोडरमा बाजार : सीजेएम विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को एक नवजात शिशु के अपहरण मामले में नवलशाही थाना कांड संख्या 9/17 ,के दो अभियुक्तों को धारा 365/34 भादवी के तहत 7 साल का सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना नही भरने एक माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई […]
कोडरमा बाजार : सीजेएम विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को एक नवजात शिशु के अपहरण मामले में नवलशाही थाना कांड संख्या 9/17 ,के दो अभियुक्तों को धारा 365/34 भादवी के तहत 7 साल का सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना नही भरने एक माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है. बताते चले कि उक्त वाद नवलशाही में किराये के मकान में रहने वाले बिहार राज्य के भागलपुर जिले के जगदीशपुर निवासी छोटे प्रसाद ने बीते 8 फरवरी 2017 को नवलशाही थाना में अपने चार माह के बच्चा नक्श कुमार की अपहरण को लेकर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराया था .
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा काण्ड के अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने उक्त मामले में नवादा धरगांव थाना नवलशाही निवासी रामदेव यादव पिता स्व युगल यादव और गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के बरवाडीह निवासी केदार यादव की संलिप्ता पायी थी . जिसके बाद की सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई के दौरान 9 गवाहों के परीक्षण किया गया. माननीय न्यायालय के द्वारा साक्ष्यों के गहन अध्ययन कर दोनों अभियुक्तों को भादवी की धारा 365/34 के तहत बीते 7 दिसम्बर को दोषी पाया और सजा की विंदु पर सुनवाई हेतु 8 दिसम्बर को तीथी निर्धारित की गई थी.
शुक्रवार को माननीय न्यायालय ने विस्तार पूर्वक सुनवाई के पश्चात उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाए . यह भी ज्ञात हो कि उपरोक्त वाद माननीय उच्च न्यायलय झारखंड रांची द्वारा त्वरित निष्पादन हेतु सूचीबद्ध था. सीजेएम की अदालत ने मात्र दस महीने में वाद का विचरण कर सजा सुनाए गया ,जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सका है. यहां यह भी ज्ञात हो कि घटना के बाद अनुसंधान के क्रम में अपहृत नवजात शिशु भी बरामद हो गया. उक्त मामले में जहां बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वाशिफ बख्तावर खान और उदय शंकर प्रसाद सिंहा जबकि अभियोजन की ओर से एपीपी बिनोद प्रसाद थे .