जिप अध्यक्ष पर मामला दर्ज
कोडरमा : थाना क्षेत्र के कोलगरमा में उत्पन्न विवाद को शांत करने के दौरान गत दिनों जिप अध्यक्ष शालिनी गुप्ता द्वारा दिये गये बयान को भड़काऊ व आपत्तिजनक बताते हुए उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है. जिप अध्यक्ष के विरुद्ध हजारीबाग चौपारण के ताजपुर निवासी डाॅ रामानुज कुमार ने तीन जून को ऑनलाइल एफआइआर […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
June 7, 2018 6:02 AM
कोडरमा : थाना क्षेत्र के कोलगरमा में उत्पन्न विवाद को शांत करने के दौरान गत दिनों जिप अध्यक्ष शालिनी गुप्ता द्वारा दिये गये बयान को भड़काऊ व आपत्तिजनक बताते हुए उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है. जिप अध्यक्ष के विरुद्ध हजारीबाग चौपारण के ताजपुर निवासी डाॅ रामानुज कुमार ने तीन जून को ऑनलाइल एफआइआर दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया था. आवेदन में जिप अध्यक्ष पर एक पक्ष के समक्ष अपने संबोधन के दौरान भड़काऊ व दो संप्रदायों के बीच बांटने वाला वक्तव्य कहने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गयी थी. आरोप लगाया गया था कि
जिप अध्यक्ष ने अपने भाषण में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग गलत अर्थ में कर लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया. ऑनलाइन आवेदन को लेकर पिछले तीन दिनों से पुलिस विचार-विमर्श कर रही थी. हालांकि, विचार विमर्श के बाद छह जून को जिप अध्यक्ष के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया.
जिप अध्यक्ष के पक्ष में आगे आया हिंदू एकता मंच
इधर, जिप अध्यक्ष शालिनी गुप्ता के पक्ष में हिंदू एकता मंच खुल कर सामने आ गया. कोलगरमा में उत्पन्न विवाद के बाद जिप अध्यक्ष को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी व जान से मारने की धमकी देने के मामले को लेकर मंच के 11 सदस्यों ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक एम तमिल वाणन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. इस दौरान सदस्यों ने बताया कि विगत दिनों उत्पन्न कोलगरमा विवाद के बाद एक गुट के लोग आक्रोशित होकर समाहरणालय परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे. इसी बीच आक्रोशित लोगों को जिप अध्यक्ष द्वारा समझाने के क्रम में इनका वीडियो बनाकर उसे कट पेस्ट कर सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया. बाद में जिप अध्यक्ष के खिलाफ एक समुदाय के लोग आपत्तिजनक, अभद्र टिप्पणी कर रहे है. इतना ही नहीं जिप अध्यक्ष को सोशल मीडिया व टेलीफोनिक माध्यम से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कॉल कर लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जबकि उन्होंने कोई भी ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया था, जिससे दूसरे समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचे. सदस्यों ने कहा है कि उक्त मामले को लेकर जिप अध्यक्ष द्वारा नवलशाही थाना में कांड संख्या 48/18 दर्ज कराया गया है. इस कांड में जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन्हें तीन दिनों के अंदर गिरफ्तार किया जाए. साथ ही साथ त्वरित कार्रवाई करें, ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो. मंच ने जिप अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा कर जेड प्लस करने की भी मांग की है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जायेगा. ज्ञापन सौंपने वालों में किशोर साव, मनोज चंद्रवंशी, संजय बनर्जी, विनय कुमार शांडिल्य, विशाल भदानी, अजय वर्मा, विजय पांडेय, नरेंद्र पाल, पंकज कुमार, अमित कुमार वर्णवाल, सुधीर कुमार राणा, संजय कुमार जैन आदि शामिल थे.