।। गौतम राणा ।।
कोडरमा बाजार : जिला मुख्यालय स्थित उर्दू मध्य विद्यालय जलवाबाद की प्रधानाध्यापिका हसीन अख्तर द्वारा विद्यालय में छात्र आदिल अंसारी की पिटाई मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है.आयोग ने उपायुक्त को नोटिस जारी कर 20 दिनों के अंदर मुआवजा भुगतान कर उसकी एक प्रति आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि बीते 3 अप्रैल 2017 को राज्यकीय उर्दू मध्य विद्यालय के कक्षा 5 के छात्र मो आदिल अंसारी के साथ विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने कथित रूप से बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा था. इसको लेकर कोडरमा थाना में छात्र के परिजनों ने कांड संख्या 68/17 में मामला भी दर्ज कराया गया था.
जिसके बाद प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया था. वहीं छात्र आदिल की गम्भीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल से ‘रिम्स’ रेफर किया गया था ,जहां छात्र का इलाज किया गया. इस घटना के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ता ओंकार विश्वकर्मा के द्वारा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में मामला दर्ज करवाया गया था. जिसके बाद पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाई गई.
जिसमें बच्चे के साथ मारपीट की पुष्टि हुई.उसके बाद ओंकार विश्वकर्मा के द्वारा आयोग में अपील दायर कर मुआवजे की मांग की गई. आयोग ने 8 फरवरी 2018 को कोडरमा डीसी को निर्देश जारी कर मुआवजा भुगतान करने को कहा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. आयोग ने 16 अक्टूबर 2018 को फिर से निर्देश जारी कर 20 दिनों के अंदर मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया है.