कोडरमा : जिला उपभोक्ता फोरम ने बुधवार को कांग्रेस नेता सईद नसीम के पक्ष में आदेश देते हुए प्रतीक ऑटोमोबाइल (महिंद्रा) को पुराने वाहन स्कॉर्पियो एस-10 को वापस लेकर 15 लाख 68 हजार रुपये का भुगतान नसीम को करने को कहा है. यही नहीं इस आदेश का एक माह के अंदर पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई धारा 27 के अंतर्गत करने का परिवादी का अधिकार होगा. ऐसी स्थिति में विपक्षी को नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज मुकदमा करने की तारीख से चुकाने की तारीख तक देय होगा.
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प्रतीक ऑटोमोबाइल को 15.68 लाख रुपये चुकाने का आदेश
कोडरमा : जिला उपभोक्ता फोरम ने बुधवार को कांग्रेस नेता सईद नसीम के पक्ष में आदेश देते हुए प्रतीक ऑटोमोबाइल (महिंद्रा) को पुराने वाहन स्कॉर्पियो एस-10 को वापस लेकर 15 लाख 68 हजार रुपये का भुगतान नसीम को करने को कहा है. यही नहीं इस आदेश का एक माह के अंदर पालन नहीं करने पर […]
जानकारी के अनुसार सईद नसीम ने 26 जून 2017 को प्रतीक ऑटोमोबाइल्स की झुमरीतिलैया ब्रांच में स्कॉर्पियो एस-10 के लिए रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस सहित 15 लाख 48 हजार का भुगतान कर गाड़ी खरीदी थी. गाड़ी खरीदने के तुरंत बाद नसीम ने देखा कि वाहन 3527 किलोमीटर चली हुई है.
इस पर उन्होंने ऑटोमोबाइल्स के प्रबंधक कौशल सिंह से बात की तो बताया गया कि गाड़ी छत्तीसगढ़ से चल कर आयी है, पर दूसरे दिन जब वे गाड़ी में सीट कवर आदि लगने लगे तो उन्हें सिंदूर का लगा निशान बोनेट के अंदर मिला. इसकी सूचना तुरंत शोरूम प्रबंधक व सेल्समैन धीरज कुमार को दी गयी. उन्होंने ऐसी किसी बात को मानने से इंकार कर दिया.
नसीम ने पुरानी गाड़ी देने का आरोप लगाया तो इन लोगों ने बात बदलते हुए कहा कि गाड़ी पुणे से चल कर आयी है, इसलिए ज्यादा चली हुई है. संदेह होने पर नसीम ने रांची व चेन्नई दोनों जगह पर शिकायत की. इस पर प्रबंधक ने फोन कर गाड़ी बदलने की बात कही, लेकिन जब वे गाड़ी लेकर 29 जुलाई 2017 को शोरूम पहुंचे तो वहां प्रबंधक मौजूद नहीं थे.
सेल्समैन ने अधिकारी से बात कर गाड़ी जमा लेने से इंकार कर दिया. मजबूर होकर सईद नसीम ने जिला उपभोक्ता फोरम कोडरमा में वकील शिवनंदन कुमार शर्मा व रीना कुमारी शर्मा द्वारा मामला दर्ज कराया. सुनवाई के क्रम में यह बात सामने आयी कि उक्त वाहन तीन फरवरी 2017 को ईश्वर देव वर्णवाल को बेची गयी थी. ईश्वर ने गाड़ी में तकनीकी खराबी के कारण इसे प्रतीक ऑटोमोबाइल को लौटा दिया था.
कागजातों का अवलोकन करने के बाद उपभोक्ता फोरम की सदस्य ममता सिंह व किरण कुमारी ने कहा कि यह विपक्षी की सेवा में घोर लापरवाही व त्रुटि है. साथ ही प्रतीक ऑटोमोबाइल महिंद्रा को परिवादी को दी गयी गाड़ी वापस लेने तथा वाहन का लिया गया मूल्य 15 लाख 48 हजार लौटने तथा मानसिक व शारीरिक कष्ट हेतु 10 हजार व मुकदमा खर्च के रूप में दस हजार कुल 15 लाख 68 हजार परिवादी सईद नसीम को लौटाने का निर्णय सुनाया.
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