पारा शिक्षिका के मानदेय की राशि का गबन, प्राथमिकी

कोडरमा बाजार : जिले के सुदूरवर्ती सतगांवा प्रखंड के मध्य विद्यालय मीरगंज की पारा शिक्षिका मालती कुमारी का अप्रैल 2007 से नवंबर 2014 तक का मानदेय भुगतान नहीं होने व उक्त राशि का गबन कर लेने के मामले में डीसी ने डीएसइ को दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. इस आदेश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 26, 2019 12:31 AM

कोडरमा बाजार : जिले के सुदूरवर्ती सतगांवा प्रखंड के मध्य विद्यालय मीरगंज की पारा शिक्षिका मालती कुमारी का अप्रैल 2007 से नवंबर 2014 तक का मानदेय भुगतान नहीं होने व उक्त राशि का गबन कर लेने के मामले में डीसी ने डीएसइ को दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद प्रभारी प्रधानाध्यापिका मध्य विद्यालय मीरगंज सुशीला सिन्हा, तत्कालीन ग्राम शिक्षा समिति अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव पर राशि के गबन करने तथा गुमराह करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है.

जानकारी के अनुसार शिक्षिका मालती ने मानदेय भुगतान नहीं होने की शिकायत मुख्यमंत्री जनसंवाद में की थी, जिसके बाद डीसी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएसइ को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया था. डीएसइ ने उक्त मामले की जांच बीइइओ से करायी, जिसमें पाया गया कि वर्ष 2010 तक उक्त पारा शिक्षिका की मानदेय राशि ग्राम शिक्षा समिति के खाते में हस्तांतरित की जाती रही.

वहीं इसके बाद वर्ष 2010 से 2018 तक के मानदेय का भुगतान प्रखंड संसाधन केंद्र के माध्यम से की जाती है, परंतु सुशीला सिन्हा द्वारा उक्त पारा शिक्षिका को जबरन परेशान करने के नियत से अप्रैल 2007 से 2010 तक के मानदेय की राशि शिकायतकर्ता पारा शिक्षिका को न देकर पूरी राशि 95,500 की अवैध तरीके से निकासी कर गबन कर लिया गया. यही नहीं 2010 से 2014 तक की अनुपस्थिति विवरणी प्रखंड संसाधन केंद्र को नहीं भेजा गया, जिसके कारण पारा शिक्षिका मालती कुमारी का भुगतान नहीं हो पाया.

डीसी के निर्देश के आलोक में डीएसइ नवल किशोर ने पूरे मामले की आरोपी प्रभारी प्रधानाध्यापिका मध्य विद्यालय मीरगंज सुशीला सिन्हा, तत्कालीन ग्राम शिक्षा समिति अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव पर राशि के गबन करने तथा गुमराह करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

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