ओके- किराया प्रत्याशी के खर्च में जुटेगा

स्टार प्रचारक के साथ हेलीकॉप्टर में प्रत्याशी के रहने पर13 कोडपी 8. आरओ सह एसडीओ लियाकत अली.प्रतिनिधि, कोडरमा बाजार चुनाव प्रचार के दौरान यदि किसी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए बाहर से कोई स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर से आते है और उस हेलीकॉप्टर में संबंधित प्रत्याशी भी शामिल रहते है, तो ऐसे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 13, 2014 11:04 PM

स्टार प्रचारक के साथ हेलीकॉप्टर में प्रत्याशी के रहने पर13 कोडपी 8. आरओ सह एसडीओ लियाकत अली.प्रतिनिधि, कोडरमा बाजार चुनाव प्रचार के दौरान यदि किसी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए बाहर से कोई स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर से आते है और उस हेलीकॉप्टर में संबंधित प्रत्याशी भी शामिल रहते है, तो ऐसे में हेलीकॉप्टर का किराया संबंधित प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जायेगा. उक्त बातें निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ लियाकत अली ने कही. श्री अली ने बताया कि प्रत्याशियों को नामांकन के दौरान ही एक व्यय पंजी उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें नामांकन से लेकर मतगणना होने तक विभिन्न प्रकार के खर्चों का विवरण दर्ज कराना होगा. उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन के वक्त जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, उसमें कोई भी कॉलम खाली न रहें. उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को नामांकन के कम से कम एक दिन पूर्व ही अपने नाम से या फिर अपने अभिकर्ता के नाम से एक बैंक खता खुलवाना होगा और बैंक खाता के माध्यम से ही 20 हजार रुपये से अधिक की राशि बतौर चेक चुनावी कार्यो में खर्च करना होगा. 20 हजार से नीचे प्रत्याशी बिना चेक के खर्च कर सकते है. विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों का खर्च 28 लाख निर्धारित किया गया है. प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान प्रतिदिन खर्च का विवरण व्यय कोषांग में उपलब्ध कराना होगा. आज से नामांकन शुरू: कोडरमा विधानसभा चुनाव को लेकर 14 नवंबर शुक्रवार से प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो जायेगा. आरओ सह एसडीओ कार्यालय में पार्टी प्रत्याशियों का नामांकन किया जायेगा और उसके लिए पूरी तैयारी की गयी है. नामांकन 14 नवंबर से 21 नवंबर तक किया जायेगा. 22 नवंबर को स्क्रूटनी होगी व 24 नवंबर को नाम वापसी की तिथि निर्धारित की गयी है. यहां पर नौ दिसंबर को मतदान होगा. जबकि वोटो की गिनती 23 दिसंबर को की जायेगी. ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग तेज आवाज में नहीं होगाआर.ओ. श्री अली ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक पार्टी प्रत्याशी ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग कर सकते है. हलांकि इसका उपयोग तेज आवाज में करने पर पाबंदी रहेगी.

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