प्रतिनिधि,कोडरमा शादी का झांसा देकर एवं बहला फुसला कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी विकास कुमार सतगावां निवासी को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2021 का है. उस समय पीड़िता के पिता ने सतगावां थाना में मामला दर्ज कराया था़ बाद में मामला अदालत में आने पर अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक शिवशंकर राम व अधिवक्ता दीपक गुप्ता ने किया़ इस दौरान सभी छह गवाहों का परीक्षण कराया गया. कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया़ अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को छह पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.
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