मानवाधिकार दिवस पर कानून की जानकारी दी गयी गिद्धौर. मानवाधिकार दिवस के मौके पर गुरुवार को सामुदायिक भवन द्वारी में कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया़ इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने मानव अधिकार के हितों की रक्षा व इसके हनन करने पर मिलने वाली सजा के बारे में बताया़ अधिवक्ता जगन्नाथ पंडित ने बताया कि अगर मानव अधिकार का हनन होता है, तो दोषी व्यक्ति को दो साल सजा व एक लाख जुर्माना का प्रावधान है़ शिविर में बाल अधिकार, डायन-भूत अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम, महिला उत्पीड़न आदि से संबंधित जानकारी दी गयी़ कार्यक्रम को बालेश्वर यादव, जवाहर लाल अग्रवाल आदि ने भी संबोधित किया़ मौके पर शंभु राणा,अजय कुमार सिन्हा, कलयुग गोप, बैजनाथ गोप आदि थे़
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मानवाधिकार दिवस पर कानून की जानकारी दी गयी
मानवाधिकार दिवस पर कानून की जानकारी दी गयी गिद्धौर. मानवाधिकार दिवस के मौके पर गुरुवार को सामुदायिक भवन द्वारी में कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया़ इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने मानव अधिकार के हितों की रक्षा व इसके हनन करने पर मिलने वाली सजा के बारे में बताया़ अधिवक्ता जगन्नाथ पंडित ने बताया कि […]
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