दहेज हत्या मामले में पांच को आजीवन कारावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसला कोडरमा. दहेज हत्या के एक मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. यह मामला वर्ष 2011 का है. जयनगर थाना क्षेत्र के योगियाटिल्ला निवासी राधेलाल कुम्हार ने अपनी पुत्री की दहेज हत्या […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 30, 2017 8:40 AM
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसला
कोडरमा. दहेज हत्या के एक मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. यह मामला वर्ष 2011 का है.
जयनगर थाना क्षेत्र के योगियाटिल्ला निवासी राधेलाल कुम्हार ने अपनी पुत्री की दहेज हत्या को लेकर संबंधित थाना में कांड संख्या 28/2011 दर्ज कराया था. बाद में मामला अदालत में सत्रवाद संख्या 66/2011 के तहत चला. सूचक का आरोप था कि उनकी बेटी की हत्या उसके दामाद अजय पंडित के साथ ही अन्य रिश्तेदारों जीतन पंडित, दिनेश पंडित, कंचन देवी व टुकनी देवी ने मिल कर की है.
मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामाशंकर सिंह की अदालत ने पांचों आरोपियों को बीते 16 मई को धारा 304 (बी) व 201 भादवि में दोषी पाया था. सभी को सोमवार को अदालत ने 304 बी के तहत आजीवन कारावास व 201 भादवि के तहत एक वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंद्रमोहन पंडित व अभियोजन पक्ष की ओर से आरएनएस अस्थाना ने अपनी दलील रखी.

Next Article

Exit mobile version