10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

कोडरमा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह की अदालत ने महिला को जिंदा जला कर मारने के मामले में दोषी कांको तिलैया डैम ओपी निवासी अजय कुमार रजक (पिता महादेव रजक) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं दिये जाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

जानकारी के अनुसार मृतका डिंपल देवी के (पति रवींद्र कुमार) ने घटना को लेकर वर्ष 2018 में जयनगर थाना कांड संख्या 261/18 दर्ज कराया था. पुलिस को दिये बयान में उसने कहा था कि वर्ष 2016 में उसकी शादी डिंपल के साथ हुई थी. एक दिन वह घर से बाहर था तो उसे सूचना मिली कि उसकी पत्नी आग से जल गयी है. जब वह घर पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी आग से जली हुई है और छटपटा रही है.

इस दौरान वह कह रही थी दुश्मन लोगों ने उसे जला दिया है. वह तत्काल पत्नी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने रिम्स रेफर कर दिया. रिम्स में चिकित्सकों ने उससे बचने की उम्मीद नहीं बतायी, फिर वह पत्नी को जसलोक हॉस्पिटल ले गया. दो नवंबर 2018 को जसलोक हॉस्पिटल में भी जवाब दे दिया गया. तब वह अपनी पत्नी को लेकर घर चले आये.

चार नवंबर 2018 को उसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी. रवींद्र कुमार ने अजय कुमार रजक व अन्य लोगों पर पत्नी को जला कर मारने का आरोप लगाया था. केस दर्ज होने के बाद मामला अदालत में चला. इस दौरान कुल 19 गवाहों का परीक्षण कराया गया.

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वासिफ बख्तावर खान ने दलीलें पेश की. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई.

Post by : Pritish Sahay

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें