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कोडरमा डीसी ने करायी कोरोना जांच, रिपोर्ट निगेटिव, लोगों से नियमों का पालन करने की अपील

Coronavirus in Jharkhand : कोडरमा : कोराेना वायरस संक्रमण (Coronavirus infection) को देखते हुए कोडरमा उपायुक्त (DC) रमेश घोलप अपने बेटे के साथ कोरोना जांच कराये. राहत की बात है कि दोनों का रिपोर्ट निगेटिव आया है. डीसी ने जिलेवासियों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नियमों का हर हाल में पालन करने की अपील की है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 22, 2020 8:48 PM

Coronavirus in Jharkhand : कोडरमा : कोराेना वायरस संक्रमण (Coronavirus infection) को देखते हुए कोडरमा उपायुक्त (DC) रमेश घोलप अपने बेटे के साथ कोरोना जांच कराये. राहत की बात है कि दोनों का रिपोर्ट निगेटिव आया है. डीसी ने जिलेवासियों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नियमों का हर हाल में पालन करने की अपील की है.

डीसी रमेश घोलप ने ट्वीट कर कहा कि बुधवार (22 जुलाई, 2020) को अपने बेटे के साथ कोविड़ 19 की जांच के लिए सैंपल दिया. दोनों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है. बात दें कि इसके पहले रांची के डीसी छवि रंजन ने भी कोविड 19 की जांच कराये थे. रांची डीसी की जांच रिपोर्ट भी निगेटिव आयी.

Also Read: VIDEO: झारखंड में मास्क पहनना अनिवार्य, लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर 2 साल जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना, कैबिनेट ने 39 प्रस्तावों को दी मंजूरी

इधर, कोडरमा डीसी ने जिलेवासियों से नियमों का पालन हमेशा करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि आप मास्क का उपयोग अवश्य करें. इसके साथ ही दो व्यक्तियों के बीच 6 फीट दूरी बनाये रखें. साबुन से हमेशा हाथ धोयें. अगर आपमें कोई लक्षण पायी जाये, तो तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा जांच करायें और अच्छी इम्यूनीटी के लिए व्यायाम, योग के साथ-साथ अच्छा आहार लें. अगर आप 5 चीजों को अपनायें, तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे.

बता दें कि जिले में मंगलवार को 5 नये कोरोना संक्रमित मिले थे. इसके साथ ही अब तक करीब 360 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं. वहीं, 219 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं. जबकि 2 लोगों की मौत कोरोना से अब तक हुई है. जिले में अब 148 एक्टिव केस बचे हैं.

दूसरी ओर, राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए हेमंत सरकार ने झारखंड में सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. अब अगर कोई लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जायेगा, तो उसे 2 साल की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा. हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

Posted By : Samir ranjan.

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