कोडरमा, विकास सिंह : मादक पदार्थ अफीम की तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राकेश चंद्रा की अदालत ने सोमवार को आरोपी महिला सविता देवी 37 वर्ष पति स्व राजू डांगी चतरा निवासी को 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. बताया जाता है कि मामला वर्ष 2023 का है. इसे लेकर कोडरमा रेल थाना प्रभारी के द्वारा मामला दर्ज कराया गया था. इसमें उन्होंने बताया था कि गुप्त सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन परिसर से एक महिला को पकड़ा गया था, जिसके पास थैले से दो पैकेट अफीम बरामद किया गया. इसका वजन 2 किलो 600 ग्राम, एवं उसकी कीमत करीब ढाई लाख रुपये आंकी गई थी. पूछने पर उपरोक्त महिला ने बताया कि वह चतरा से अफीम बरेली यूपी ले जा रही थी. अदालत में मामला आने के बाद अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक एंजेलिना वारला ने किया. इस दौरान सभी 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता तरुण कुमार ने दलीलें पेश की. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत महिला को दोषी पाते हुए सजा तय की और जुर्माना लगाया.
बस के चपेट में आने से महिला घायल
कोडरमा थाना क्षेत्र अंतगर्त इंदरवा के समीप सवारी बस के चपेट में आने से महिला गम्भीर रूप से घायल हो गयी. घायल की पहचान ढोढाकोला जमुनिया निवासी 50 वर्षीय मंजू देवी पति योगी यादव के रूप में हुई. बताया जाता है कि महिला किसी कार्य को लेकर इंदरवा स्थित बैंक आई थी. इसी क्रम में सड़क पार करने के दौरान सवारी बस ने टक्कर मार दिया. जिससे महिला घायल हो गयी. घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने इलाज के लिए महिला को सदर अस्पताल भेज दिया जहां उसका इलाज किया जा रहा है.
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