कोडरमा : राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभुकों को स्वघोषणा व पारिवारिक विवरण देना जरूरी है. लाभुक द्वारा स्वघोषित विवरण गलत पाये जाने पर आवेदक का राशन कार्ड निरस्त किया जायेगा. साथ ही कार्डधारी पर कार्रवाई होगी. जिला में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 78869 नये राशन कार्ड बनाने हैं.
15 नवंबर तक इस कार्य को पूर कर लेना है. इसके लिए प्रखंड से जिला स्तर तक कमेटी गठित की गयी है. डीएसओ अनिल कुमार यादव ने बताया कि लाल कार्ड के लिए लाभुक ऑफ लाइन एवं ऑनलाइन आवेदन पंचायत या प्रखंड कार्यालय में 30 सितंबर तक कर सकते हैं. ऑनलाइन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू आहार झारखंड जीओवी. इन प्रज्ञा केंद्र व साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन जमा किया जा सकता है.
सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 17 तरह के लाभुकों को लाल कार्ड में प्राथमिकता दी जायेगी. इनमें परिवार में किसी की सरकारी नौकरी न हो, विधवा, 40 प्रतिशत नि:शक्त व्यक्ति, आदिम जनजाति, कैंसर पीडित, एड्स, कुष्ठ व अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति, अकेले रहनेवाले वृद्ध या एकल परिवार, भिखारी, बेघर, कचरा चुननेवाले, झाडू लगानेवाले, अकुशल मजदूर, रिक्शा चालक, कुली, ठेला चालक, फुटपाथ दुकानदार, फेरीवाला, पेंटर, वेल्डर, दर्जी, प्लंबर, माली, धोबी, मोची आदि को शामिल किया गया है.
प्राप्त आवेदनों की जांच एक से 10 अक्तूबर तक होगी. इसमें पंचायत स्तर की कमेटी में पंचायत सेवक, मुखिया,संबंधित क्षेत्र का शिक्षक होंगे जो लाभुकों की घोषणा-पत्र की जांच करेंगे. नगर पालिका में आवेदन करनेवाले आवेदकों की जांच वार्ड पार्षद, तहसीलदार करेंगे.
डीएसओ ने बताया कि आवेदनों के वेरिफिकेशन के बाद लक्ष्य के दोगुना प्रारूप प्रकाशित किया जायेगा. इसके बाद आवेदकों एवं वहां के लोगों से अनापत्ति ली जायेगी. आपत्ति आने पर उस आवेदन पर कार्रवाई की जायेगी. उसके बाद 15 नवंबर को योग्य व्यक्तियों के बीच कार्ड का वितरण किया जायेगा.
posted by : sameer oraon