कोडरमा : डीसी रमेश घोलप ने बताया कि झारखंड सरकार के निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से जिले के 32,569 योग्य लाभुकों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न (चावल) उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है. योजना के तहत लाभुकों को अनुदानित दर पर पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह वितरित किया जायेगा.
उन्होंने बताया कि इसमें झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित लाभुकों को आच्छादित किया जाना है, इसके लाभुकों के चयन के लिए मानक निर्धारित किया गया है, जो लोग निर्धारित मानक को पूरा करते है, वे ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन दे सकते है. उन्होंने बताया की प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जांच आगामी 10 अक्तूबर तक किये जाने के बाद चयनित योग्य लाभुकों की सूची 11 से 15 अक्तूबर तक प्रकाशित की जायेगी.
वहीं 15 से 21 अक्तूबर तक आपत्तियां मांगी जायेगी. प्राप्त आपत्तियों का निराकरण एक नवंबर से 10 नवंबर तक किया जायेगा. उसके बाद अंतिम रूप से लाभुकों की सूची प्रकाशित कर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर से उक्त महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया जायेगा.
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