क्या अवैध राशन कार्ड अब भी अपने पास रखें हैं, जल्द जमा करा दें वर्ना होगी कार्रवाई
Jharkhand news, Koderma news : कोडरमा जिला प्रशासन राशन कार्ड रखने वाले अयोग्य और संपन्न लोगों के खिलाफ अभियान तेज कर दी है. पिछले 2 दिनों में जिले के 280 कार्ड धारियों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर करा चुके हैं.
Jharkhand news, Koderma news : कोडरमा : कोडरमा जिला प्रशासन राशन कार्ड रखने वाले अयोग्य और संपन्न लोगों के खिलाफ अभियान तेज कर दी है. पिछले 2 दिनों में जिले के 280 कार्ड धारियों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर करा चुके हैं. इन राशन कार्ड के सरेंडर होने से करीब 1400 यूनिट खाली हुआ है. जिला प्रशासन सोमवार (29 जून, 2020) से जिले में अवैध राशन कार्ड रखने वालों के खिलाफ एक फिर अभियान चलाने वाली है.
जिला प्रशासन पिछले कुछ दिनों से जिले में राशन कार्ड रखने वाले अयोग्य और संपन्न लोगों की खिलाफ जांच- पड़ताल तेज कर दी थी. इस क्रम में पिछले 2 दिनों में 280 कार्डधारियों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर किया है. इससे करीब 1400 यूनिट खाली हुआ है. वहीं, पूर्व में भी प्रशासन द्वारा चलाये गये अभियान में अवैध तरीके से राशन कार्ड रखने वालों ने अपना कार्ड सरेंडर किया था. इससे करीब 3000 यूनिट खाली हुआ था.
इस संबंध में जिला उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन कार्ड मिले, इसके लिए अयोग्य और संपन्न लोग स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करा दें. उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से राशन कार्ड अपने पास रखने वाले लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) या प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) के पास राशन कार्ड सरेंडर करा दें. साथ ही उन्होंने कहा कि साेमवार (29 जून, 2020) से एक बार फिर अभियान चला कर अयोग्य और संपन्न व्यक्तियों पर जुर्माना लगाते हुए राशन कार्ड रद्द किया जायेगा.
पहले चरण में जिला प्रशासन की ओर से 27 अयोग्य और संपन्न कार्ड धारियों के खिलाफ 13.74 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विभागीय नियमानुसार यह राशि अब तक उठाये गये राशन का बाजार मूल्य के अनुसार दोगुना की दर से लगायी गयी है.
ऐसे लोग नहीं रख सकते हैं अपने पास राशन कार्ड
अयोग्य और संपन्न ऐसे लोग अपने पास राशन कार्ड नहीं रख सकते हैं, जो नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका, कॉलेज/यूनिवर्सिटी में काम करने वाले पदाधिकारी या कर्मचारी हो. इसके अलावा अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वाशिंग मशीन या ट्रैक्टर हो, आपके परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रर्ड उद्यम का संचालक हो, पक्की दीवार और 3 कमरे वाले घरों में रहते हों, तो एेसे लोग राशन कार्ड रखने के योग्य नहीं हैं. इसके अलावा अगर आपके परिवार का कोई सदस्य आयकर, सेवाकर या व्यावसायिक कर देते हों, अगर आपके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो या 10 एकड़ से अधिक जमीन हो, परिवार के किसी सदस्य के पास 2 और 4 पहिया वाहन हो, तो वैसे लोग भी राशन कार्ड रखने के योग्य नहीं हैं.
Posted By : Samir ranjan.