कोडरमा. वर्ष 2019 में जमीन विवाद में गोली मारकर छोटू सोनी नामक युवक की हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने मंगलवार को तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई़ अदालत ने आरोपी जमाल मियां पिता महबूब मियां निवासी पांडेयडीह मुस्लिम मोहल्ला कोडरमा, रौशन पांडेय पिता राजकुमार पांडेय निवासी विद्यापुरी झुमरीतिलैया व शेखर विश्वकर्मा उर्फ चंद्रशेखर को धारा 302/34 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई़ साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ अदालत ने इसके अलावा अभियुक्त जमाल मियां को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1) ए में दोषी पाते हुए 5 वर्ष की सजा सुनाई़ साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया़ सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी़ जानकारी के अनुसार पांच जून 2019 की रात करीब 11:30 बजे छोटू सोनी निवासी पुरनानगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी़ उस समय मृतक के भाई सुनील कुमार सोनी पिता हरिहर प्रसाद स्वर्णकार ने थाना मैं आवेदन देकर कांड संख्या 83/19 दर्ज कराया था़ आवेदक ने कहा था कि रात में उसे सूचना मिली कि सज्जाद अंसारी पांडेयडीह निवासी के घर के सामने उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है़ जब उसने वहां जाकर देखा तो उसके भाई खून से लथपथ मृत पड़ा था और वहां गोली व खोखा गिरा हुआ था़ पता करने पर जानकारी मिली कि जमाल मियां ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके भाई की गोली मार कर हत्या कर दी है़ बाद में मामला अदालत पहुंचा तो यहां अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया़ 25 गवाहों का कराया गया परीक्षण अदालत में मामले को लेकर सभी 25 गवाहों का परीक्षण कराया गया़ कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए पीपी वारला ने न्यायालय से अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन, सुरेश प्रसाद यादव व नवल किशोर ने दलीलें रखीं अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत उक्त तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया़
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है