कोडरमा में दुष्कर्म के आरोपी को मिला 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा एवं अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद सिंह ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनायी और जुर्माना लगाया.
कोडरमा: कोडरमा में शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी 32 वर्षीय रणजीत कुमार उर्फ़ रंजीत ठाकुर (पिता टुकन ठाकुर नवलशाही निवासी) को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है़ साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ मामले को लेकर नवलशाही थाना में प्राथमिकी दर्ज है.
सुनवाई के दौरान न्यायालय में सभी सात गवाहों का परीक्षण कराया गया़ लोक अभियोजक पीपी पीके मंडल ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा एवं अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद सिंह ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनायी और जुर्माना लगाया.
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क्या है मामला
युवती की मां ने थाना को दिये बयान में कहा था कि उनकी बेटी को पेट दर्द की शिकायत हुई, तब वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गयी. वहां पता चला कि वह पांच महीने की गर्भवती है, तब से इसका इलाज करा रहे हैं. लेकिन लगातार पूछने के बाद भी वह कुछ बता नहीं रही थी़ 10 अक्तूबर 2022 को ऑपरेशन से उसने सदर अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया. कुछ दिन पहले बेटी ने उन्हें पूरी बात बतायी. कहा कि सुबह एक बार जब वह जंगल की ओर गयी, तो बगल का लड़का रंजीत कुमार (पिता टुकन ठाकुर) ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया. इसके बाद जब वह जंगल की जाती, वह लड़का पहुंच जाता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता. इसी क्रम में वह गर्भवती हो गयी. महिला ने बताया है कि रंजीत ने उसे धमकी दी थी कि अगर किसी को यह बात बतायी, तो अंजाम बुरा होगा. इसी भय की वजह से पुत्री ने किसी को कुछ नहीं बताया.