एक डॉक्टर अधिकतम दो केंद्र में कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड

अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और पीसीपीएनडीटी एनएचएम के राज्य नोडल पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में राज्यस्तरीय पदाधिकारियों द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीसीपीएनडीटी एक्ट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया़

By Prabhat Khabar News Desk | January 16, 2025 9:10 PM

कोडरमा बाजार. अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और पीसीपीएनडीटी एनएचएम के राज्य नोडल पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में राज्यस्तरीय पदाधिकारियों द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीसीपीएनडीटी एक्ट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया़ इस दौरान पीसीपीएनडीटी एक्ट के विभिन्न धाराओं पर विस्तृत जानकारी दी गयी़ बताया गया कि एक चिकित्सक द्वारा एक जिले में अधिकतम दो संस्थानों में ही अल्ट्रासाउंड कर सकते है़ं मौके पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों में आनेवाले सभी मरीजों का रिकॉर्ड रखने, मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराने, किसी भी हाल में लिंग का जांच नहीं करने, सभी गर्भवती महिलाओं का रिकार्ड संधारण करने का निर्देश दिया गया़ इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार, एसीएमओ सह डीएस डॉ रंजीत कुमार, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ रमण कुमार, डॉ कुलदीप कुमार, डीपीएम महेश कुमार, डीडीएम पवन कुमार, डीपीसी पंकज कुमार, विनीत अग्निहोत्री आदि मौजूद थे़

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