कोडरमा बाजार. नगर प्रशासक शशि शेखर सुमन ने कहा है कि नगर पंचायत कोडरमा अंतर्गत 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर शहरवासियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के कर में अधिकतम 15 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है. इसमें सभी करदाताओं को पांच प्रतिशत की छूट दी जा रही है, इसके अलावा महिला होल्डिंग टैक्स दाता होने पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जायेगी. वरिष्ठ नागरिक होने पर पांच प्रतिशत तथा स्वयं कार्यालय आकर टैक्स जमा करने पर ढाई प्रतिशत की छूट, आर्मी, ट्रांसजेंडर होने पर पांच प्रतिशत की छूट, दिव्यांग को पांच प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी. यह छूट सिर्फ आवासीय परिसर पर ही लागू होगा़ उन्होंने बताया कि यदि कर दाता ऑनलाइन टैक्स भरना चाहते हैं, तो वे संबंधित साइट पर स्वयं भी भर सकते है़ं ऑनलाइन भुगतान करने पर पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी़ 30 जून के बाद होल्डिंग टैक्स बकाया रहने पर प्रतिमाह एक प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ेगा़
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