16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दहेज हत्या के आरोपी सास-ससुर को सात वर्ष का कारावास

जुर्माना भी लगाया गया

कोडरमा. दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या किये जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को आरोपी ससुर सरयू यादव (पिता ललन यादव) व सास सुनीता देवी (पति सरयू यादव निवासी सतगावां) को सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने दोनों आरोपियों को 304 (बी) आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी. वहीं 201/34 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ सभी सजा साथ-साथ चलेंगी़ जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2022 का है़ घटना को लेकर मृतक के पिता कोलेश्वर यादव ने सतगावां थाना में मामला दर्ज कराया था़ उस समय थाना को दिये आवेदन में उन्होंने कहा था कि अपनी पुत्री ममता देवी की शादी वर्ष 2018 में सतगावां निवासी बबलू यादव (पिता सरयू यादव) के साथ हुई थी़ शादी के कुछ दिन तक वह ठीक रही़ इस दौरान उसे दो पुत्री हुई़ इसके बाद ससुराल वाले दहेज के रूप में एक बोलेरो गाड़ी मांगने लगे. असमर्थता जताने पर मेरी पुत्री को प्रताड़ित करने लगे़ इसे लेकर पंचायत भी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ़ 24 अक्तूबर 2022 को गांव वालों ने फोन किया कि आपकी पुत्री की तबीयत खराब है़ मैं तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था़ पता चला कि उनकी पुत्री की ससुराल वालों द्वारा हत्या कर शव को जला दिया गया है़ थाना मेें मामला दर्ज होने के बाद अदालत में एसटी-94/22 के तहत सुनवाई हुई़ यहां अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक एंजेलिना वारला ने किया़ इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया़ लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें रखीं. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया़ ज्ञात हो कि दहेज हत्या के इस मामले में मृतका के पति को अदालत पूर्व में ही सजा सुना चुकी है़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें